पंचायतीराज व शहरी निकाय चुनाव नहीं होंगे एक साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा 10 दिनों तक हो सकती चुनाव घोषणा,
जिन पंचायत और निकायों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है,
उनमें 2 महीने में चुनाव कर देंगे, ऐसे में माना जा रहा अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते,
गुप्ता ने कहा-‘संविधान में हर 5 साल में चुनाव कराने जाने का प्रावधान है,
और उसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए थे,
इसलिए आयोग हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध,
इस पूरी प्रक्रिया में एक से दो महीने लगेंगे,
इसके तहत मतदाता सूचियों को अपडेट सहित कई प्रक्रिया पूरी करनी होगी,
वहीं जिन निकायों और पंचायतों के परिसीमन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है,
अगर उनका नोटिफिकेशन निकल जाता है,
‘तो नए परिसीमन के आदेशों के मुताबिक चुनाव करवाए जाएंगे,
वन स्टेट वन इलेक्शन व्यावहारिक नहीं।
किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे परिसीमन कपलीट हो चुका है जल्द तारीख का भी आदेश जारी कर दिया जायेगा


