बस्सी नगर, बड़ला-बासनी गांव की गोचर व अन्य सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्र पुरोहित को ज्ञापन सौंपा
जोधपुर, 16 मई 2025 – ग्राम बड़ला-बासनी (बस्सी नगर), तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे गोचर, ओरण, चारागाह आदि से अवैध कब्जे हटवाने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुरेन्द्र पुरोहित को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गाँव की कई खसरा संख्याओं – जैसे 106/2, 155/57, 156/2, 39/6, 44/12, 176, 69, 70, 71, 83, 176/37, 177/19, 177/20, 204/123, 204/124, 204/244, 204/246, 204/247, 204/54, 205, 209, 210, 211 आदि – पर विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा D.B. Civil Writ Petition No. 6156/2025 में दिनांक 16 अप्रैल 2025 को स्पष्ट आदेश पारित किया गया है, जिसमें अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No. 14604/2024 व 14605/2024 तथा SLP (C) Nos. 1219-12200/2025 में पारित आदेशों में भी यह निर्देशित किया गया है कि देशभर में सभी राज्यों की सरकारें अपनी सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें।
नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने मांग की कि इन न्यायिक आदेशों की संयुक्त पालना करते हुए तिंवरी तहसील क्षेत्र की गोचर, ओरण, चारागाह, पटरियां व अन्य सरकारी भूमि की माप-तोल कर सीमांकन करवाया जाए एवं अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि आमजन को उनका अधिकार मिल सके तथा न्यायालयों के आदेशों का सम्मान बना रहे।


